जेल में विधिक साक्षरता शिविर लगाकर कैदियों कों किया जागरूक, न्यायिक अधिकारीयों ने पूछी समस्या
संतकबीरनगर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायिक अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह द्वारा जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कारागार में निरूद्ध बन्दियों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी दी गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है।उन्होनें कहा कि जिस किसी भी बंदी को अपने मुकदमें की पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध न हो या वह प्राइवेट अधिवक्ता रखने में असमर्थ हो, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए उन्हें जेल अधीक्षक के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में देना होगा।
उन्होने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि जो भी बंदी निःशुल्क अधिवक्ता के लिए प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत करना चाहते हों उसे अविलम्ब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अग्रसारित करें, जिससे उन्हें नियमानुसार पैनल अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
इसके अतिरिक्त निरूद्ध बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए उनके रहन-सहन, खान-पान एवं स्वास्थ्य सेवा के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर अधिवक्ता अंजय कुमार श्रीवास्तव, राम मिलन चौधरी समेत जेल के अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं बंदी गण आदि उपस्थित रहें।