बेटे को न चलाने दे वाहन वरना पड़ेगा भारी
सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए प्रभावी किए गए MV एक्ट में अब वाहन स्वामियों को सावधान होने की सख़्त जरूरत है, ऐसे में क्यों कि नए नियम के तहत अगर आप अपना वाहन घर या फिर किसी बाहरी शख्स को देते हैं जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है यानी के वो वाहन चलाने वाला शख्स नाबालिग है तो 3 साल की सज़ा के साथ साथ आपको 25 हज़ार का जुर्माना भरना पड़ सकता है।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नाबालिक के द्वारा वाहन चलाने को लेकर MV एक्ट के आदेश का असर अब कानपुर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है जहाँ कानपुर में आज ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और नाबालिकों को पड़कर उनका चालान किया ।
दरअसल आए दिन दुर्घटनाओं के चलते प्रदेश सरकार ने यह आदेश दिया है कि जो भी 18 वर्ष की काम के आयु के लोग वाहन चलाते हुए नजर आए उन बच्चों के तत्काल चालान किया जाए इसी के चलते आज कानपुर के बड़े चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया और काफी संख्या में नाबालिक बच्चों को वाहन चलाते हुए पकड़ा गया जिस पर उनके चालान भी काटे गए।
हालांकि इस अभियान का असर शहर के हर चौराहा पर देखने को मिलेगा क्योंकि नाबालिक बच्चे स्कूल स्कूटी से जाते हैं ।
उनके माता-पिता उन्हें गाड़ियां दे देते हैं और वह स्कूटी से जगह-जगह जाते हैं दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं या दुर्घटना करते हैं ऐसे में दुर्घटनाओं से बचने के लिए सरकार ने यह निर्देश दिए हैं जिसका असर कानपुर में देखने को मिल रहा है ।