कोल्हुआ गांव के तीन सगे भाइयों पर गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
11 माह पूर्व हुई घटना का न्यायालय ने लिया संज्ञान विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत।मिट्टी गिराने को लेकर दलित व्यक्ति से हुआ था विवाद,विवाद में बंदूक से फायरिंग करने का लगा था आरोप
संतकबीरनगर। जिले के महूली थाना अंतरगत कोल्हुआ गांव में लगभग 11 माह पूर्व हुई घटना को न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया है। न्यायालय के आदेश पर महुली पुलिस ने अमली जामा पहनाते हुए,तीन सगे भाइयों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
आरोप क्या है?
कुलहुआ गांव निवासी सच्चिदानंद उर्फ भल्लर 50 वर्ष का आरोप है की ,बीते 27 मई 2023 को वह गांव के ही अपने मित्र विपिन तिवारी की जमीन पर मिट्टी गिरवा रहा था। उसी समय पीड़ित के मित्र विपिन तिवारी से रंजिश के चलते गांव निवासी हेमंत तिवारी अपने सगे भाइयों श्रवण तिवारी और विजय तिवारी पुत्रगण स्व रघुपति ने लाइसेंसी बंदूक और लाठी डंडा से लैस होकर मौके पर आते ही उसे मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देने लगे।
पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी उसे भी गालियां देते हुए मरने लगे। आरोप है कि उसी दौरान एक आरोपी ने अपने लाइसेंसी बंदूक से जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दिया। गोली चलते ही भगदड़ मच गई।
पीड़ित अपने मित्र विपिन तिवारी और अन्य मजदूरों के साथ अपने घर भाग गया। पीड़ित का आरोप है कि उसने घटना की सूचना तत्काल मुकामी पुलिस को दिया। महुली पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नही किया तो उसने घटना की जानकारी पुलिस के उच्चाधिकारियों को दिया लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित का आरोप है कि।आरोपियों की ऊंची राजनैतिक पहुंच के चलते पुलिस ने कोई कार्रवाई नही किया।
अंत में पीड़ित ने न्यायालय की शरण लिया न्यायालय के मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। जिसपर शनिवार को महुली पुलिस ने न्यायालय के आदेशों पर अमली जामा पहनाते हुए ।
हेमंत तिवारी, श्रवण तिवारी और विजय तिवारी के खिलाफ धारा 307, 323, 504, 506 आईपीसी एवम् 3(1)(द) व 3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करके विवेचना शुरू कर दिया। वही जब इस पूरे प्रकरण पर प्रभारी निरीक्षक महुली सतीश सिंह से बात की गई तो उन्होने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी गई है। जल्द ही अभियुक्तों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी।