विधायक को 25 साल की सजा व 10 लाख रुपये जुर्माना
सोनभद्र। नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में MP/MLA कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दुद्धी से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड़ के खिलाफ अपना फैसला सुनाते हुए 25 साल का कठोर कारावास तथा 10 लाख रुपए अर्थदंड लगाया ।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 10 लाख रुपए की रकम सीधे पीड़िता के पुनर्वास के लिए दिया जाए । फैसले के वक्त विधायक पक्ष के वकील ने न्याय की गुहार लगाते हुए कम से कम सजा देने की गुहार लगाई थी । लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनते हुए कठोर दंड देते हुए 25 साल की सजा व 10 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया।
इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है।हालांकि अभी दुद्धी की सीट पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं आया है । लेकिन इस फैसले के बाद भाजपा खेमे में भी हड़कंप मचा हुआ है । इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में लोग कोर्ट के बाहर मौजूद रहे ।