किसी को पागल कहना अनुचित हो सकता है लेकिन आईपीसी का अपराध नहीं, जाने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी को ‘पागल’ कहना असभ्य एवं अनुचित हो सकता है, लेकिन यह IPC की धारा 504 के तहत अपराध नहीं है।
यह लापरवाही से दिया गया भटका हुआ बयान था, इसका इरादा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई अन्य अपराध करने के लिए उकसाने का नहीं हो सकता।
कोर्ट ने कहा, ‘भले ही ऐसे शब्दों का उच्चारण अपमान के रूप में लिया जाता है, लेकिन मेरी राय में इसे इस हद तक नहीं माना जा सकता कि किसी भी व्यक्ति को शांति भंग करने के लिए उकसाया गया है।’
यह टिप्पणी जस्टिस ज्योत्स्ना शर्मा ने वाराणसी के एक केस की सुनवाई के दौरान की।